Utility news: आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने पर देने होंगे 1000 रुपये, जानें वजह?
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Utility news: आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने पर देने होंगे 1000 रुपये, जानें वजह?

अब आपको आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करवाने के लिए 1,000 रुपये देने होंगे. यह नियम 1 जुलाई से लागू हो गया था. इससे पहले आपको आधार कार्ड पैन से लिंक कराने के लिए 500 रुपये देने होते थे, लेकिन अब 1000 रुपये देने होंगे.

 Utility news: आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने पर देने होंगे 1000 रुपये, जानें वजह?

नई दिल्ली: आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज हम सभी के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है. आज ज्यादातर कामों के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल (Aadhaar Card uses) किया जाता है. ऐसे में अगर आपने अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो अब यह आपको काफी महंगा पड़ने वाला है. इसके लिए अब आपको 1000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा.  

जी हां अब आपको आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करवाने के लिए 1,000 रुपये देने होंगे. यह नियम 1 जुलाई से लागू हो गया था. इससे पहले आपको आधार कार्ड पैन से लिंक कराने के लिए 500 रुपये देने होते थे, लेकिन अब 1000 रुपये देने होंगे.

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ऐसे करें पैने से आधार लिंक
1. बता दें, आपको अपना आधार पैन कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले नकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा. 

2. यहां जाकर लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक कर दें. इसके बाद आपको आधार पैन नंबर दिखाई देगा. यहां अपना आधार पैन नंबर डाकर आगे का प्रोसेस पूरा करें. 

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ऐसे भरें जुर्माना
1. वहीं, आपको जुर्माना भरने के लिए https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp पाएं. इसके बाद CHALLAN NO./ITNS 280 पर क्लिक करें.

2. यहां टैक्स एप्लीकेशन के एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद अपने भुगतान को सुनिश्चित करें.

3. फिर पेमेंट करने का माध्यम (phone pay, paytm, google) सेलेक्ट करें. 
4. इसके बाद पैन नंबर, एड्रेस और असेसमेंट ईयर भरें. 
5. इतना करने के बाद कैप्चा दर्ज करें और Proceed पर कर दें. 

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