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दिल्ली प्रोटेस्ट: नाम 163, काम 144 जैसा? क्या है इस धारा का मतलब, क्यों हुई लागू

Delhi Protest Section 163: दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर नई दिल्ली में BNSS की धारा 163 लागू होने की सूचना दी है. क्या ये धारा 144 की तरह है या उससे अलग है? आइए धारा 163 का मतलब क्या है और इसके लागू होने पर राज्य में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है?

Written BySimran Singh
Published: Oct 02, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 02:00 PM IST
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दिल्ली प्रोटेस्ट: नाम 163, काम 144 जैसा? क्या है इस धारा का मतलब, क्यों हुई लागू

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है. साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा. इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं. पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला. फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.
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What is BNSS Section: आज यानी 2 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विभिन्न संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई थी. कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है. इसके तहत क्षेत्र में कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि नई दिल्ली के क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू की गई है. आइए जानते हैं, क्या धारा 144 की तरह ही धारा 163 है? धारा 163 का मतलब क्या है? BNSS की धारा 164 को नई दिल्ली में क्यों लागू किया गया है?

बीएनएसएस की धारा 163 का मतलब क्या है?

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी सूचना के अनुसार, नई दिल्ली क्षेत्र में बिना पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी तरह की सभा, प्रदर्शन या आयोजन पर पूर्ण रोक रहेगी. BNSS की धारा 163 लागू होने के बाद क्षेत्र में निम्नलिखित प्रतिबंध प्रभावी रहते हैं.

  • 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक: सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे ज़्यादा लोग एक साथ खड़े या एकत्र नहीं हो सकते. 
  • प्रदर्शन और भाषण पर पाबंदी: बिना अनुमति के धरना, जुलूस, विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और सार्वजनिक भाषण देने पर मनाही होती है.
  • आपत्तिजनक सामग्री पर बैन: किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, बैनर, ईंट-पत्थर या अन्य ज्वलनशील या आपत्तिजनक चीजें लेकर चलने पर प्रतिबंध रहता है. 
  • भीड़ पर कंट्रोल: जिस इलाके में धारा 163 लागू की जाती है, वहां किसी भी प्रकार का बड़ा सार्वजनिक जमावड़ा गैर-कानूनी माना जाता है.

दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, "नई दिल्ली ज़िले में BNSS की धारा 163 लागू है।" pic.twitter.com/y8zSaalKF2

— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 2, 2026

क्या धारा 163 वही है, जिसे पहले धारा 144 कहा जाता था?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 वही है जिसे पहले CrPC की धारा 144 कहा जाता था. दरअसल, 1 जुलाई 2024 से देश में पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की जगह नया आपराधिक कानून BNSS लागू हो चुका है. इसके तहत पुरानी धारा 144 को अब धारा 163 के रूप में जाना जाता है. हालांकि, मूल भावना वही रखते हुए नई संहिता में इसके तहत कुछ प्रक्रियात्मक बदलाव और नई धारा संख्या जोड़ी गई है.

क्या धारा 144 और 163 में अंतर है?

दिल्ली में क्यों लागू हुई धारा 163?

दिल्ली में बीएनएसएस की धारा 163 लागू करने के पीछे मुख्य कारण जंतर-मंतर पर बड़े पैमाने पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों को रोकना है. दरअसल, कई राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा राजधानी में प्रदर्शन का ऐलान किया गया था. इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने वीवीआईपी इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था सख्त करते हुए ये निषेधाज्ञा लागू की है. सुरक्षा के मद्देनजर नई दिल्ली क्षेत्र में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सटे दिल्ली के सभी बॉर्ड पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है.

#WATCH | Delhi | Security heightened at Jantar Mantar in view of a call for protest by activists, political leaders and civil society representatives against the ongoing Special Intensive Revision and demanding accountability from the Chief Election Commissioner.

Entry and exit… pic.twitter.com/x58ENirt09

— ANI (@ANI) October 2, 2026

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