US News: पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क में दर्ज धोखाधड़ी मामले की सुनवाई 11 जनवरी को पूरी हो गई. इस बीच केस की सनवाई के आखिरी दिन जज और अटॉर्नी जनरल पर भड़क गए.
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US News: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क में दर्ज धोखाधड़ी मामले की सुनवाई 11 जनवरी को पूरी हो गई. इस बीच केस की सनवाई के आखिरी दिन ट्रंप मैनहट्टन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की जमकर आलोचना की.
इस केस में एक जज ने पहले ही तय कर दिया है कि ट्रंप परिवार के सदस्यों और अधिकारियों ने कर्ज लेने के लिए धोखाधड़ी से अपनी संपत्ति बढ़ाकर दिखाई. न्यूयॉर्क के जज आर्थर एंगोरोन ने कहा, "वे इस महीने के लास्ट तक इस मामले में अंतिम फैसला सुनाएंगे." जानकारी के मुताबिक, ट्रंप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार को कारोबार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
ट्रंप पर इनते करोड़ का लग सकता है जुर्माना
न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने न्यायाधीस से 37 करोड़ डॉलर (3,000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा ) का जुर्माना लगाने की मांग की है. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क में फिर से व्यापार करने पर रोक लगाने के अलावा उनके बेटों एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पर भी 5 साल का बैन लगाने की मांग की है. यही नहीं 5 सालों तक उनकी कंपनी की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र मॉनिटर बनाने की भी मांग की है.
अटॉर्नी जनरल और जज पर भड़के पूर्व राष्ट्रपति
इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यायाधीस से कहा, यह केस 'उसके साथ धोखाधड़ी' है. उन्होंने न्यायाधीस एंगोरोन और अटॉर्नी जनरल जेम्स दोनों को फटकार लगाई. इसके बाद न्यायाधीस ने पूर्व राष्ट्रपति के वकील को 'अपने मुवक्किल को कंट्रोल करने' के लिए कहा. उसके बाद ट्रंप खुद को बेगुनाह बताते हुए इल्जाम लगाया कि राष्ट्रपित पद के लिए कोशिश करने के लिए वजह से उन्हें सताया जा रहा है.
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