Kerala High Court Guidelines: फिल्म रिलीज के 48 घंटे तक नहीं होगा कोई रिव्यु, केरल हाईकोर्ट की गाइडलाइंस हुई जारी

Kerala High Court Guidelines: नेगेटिव मूवी रिव्यू से फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ने को लेकर लंबे से चर्चाओं का बाजार गर्म चल रहा है. सोशल मीडिया के इस जमाने में फिल्म के रिलीज के महज कुछ घंटों में नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यु सामने आने लगते हैं. नेगेटिव रिव्यू को जहन में रखते हुए केरल उच्च न्यायालय की तरफ से सख्ती दिखाती हुए नई गाइडलाइंस जारी है.  

Written by - Anu Singh | Last Updated : Mar 13, 2024, 09:20 PM IST
    • रिव्यू बॉम्बिंग को चलते कोर्ट ने किया हस्तक्षेप
    • 48 घंटों तक नहीं मूवी के रिव्यू पर लगी रोक
Kerala High Court Guidelines: फिल्म रिलीज के 48 घंटे तक नहीं होगा कोई रिव्यु, केरल हाईकोर्ट की गाइडलाइंस हुई जारी

नई दिल्ली: Kerala High Court Guidelines: फिल्म के लिए लिखे गए रिव्यु का उसके कलेक्शन पर काफी असर पड़ता है. इसको लेकर लंबे समय से बहस चल रही है. सोशल मीडिया के इस जमाने में आपको घर बैठे रिव्यु के सहारे फिल्म की कहानी का पता चल जाता है, कई बार फिल्म को लेकर लिखे गए नेगेटिव रिव्यु से फिल्म की कमाई पर गहरा असर पड़ता है. इस बीच केरल उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी ने सिफारिश की है कि किसी भी फिल्म की रिलीज के 48 घंटों के बाद उसका रिव्यु किया जाए. 

48 घंटों तक नहीं होगा मूवी का रिव्यू

केरल हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी के श्माय पैडमैन की ओर पेश की गई रिपोर्ट में उन लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है, जो सोशल मीडिया पर फिल्मों को लेकर नेगेटिव रिव्यु करते हैं. कोर्ट कहना है कि 
कुछ ऐसे लोग हैं जो फिल्म की रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर उसका रिव्यू शेयर कर देते हैं. ऐसे में फिल्म की कमाई पर भी असर पड़ता है और डायरेक्टर और पूरी टीम की मेहनत भी बेकार हो जाती है. एक तबका पैसों और इनाम के लालच में ऐसा करता है और जिनको ये सब नहीं मिल पाता है तो वह उस फिल्म के खिलाफ नेगेटिव रिव्यू करने लगते हैं. इस वजह से रिव्यू बॉम्बिंग के मामले काफी बढ़ते हैं. ऐसे में इन पर रोकथाम के लिए अब से फिल्म की रिलीज के 48 घंटों तक उसका रिव्यू नहीं किया जाएगा.

 फिल्म क्रिटिक्स और ब्लॉगर्स को करना होगी पालन

सिर्फ इतना ही नहीं इन से जुड़े मामले को लेकर एक पोर्टल का गठन करने का सुझाव भी पेश किया गया है. न्याय मित्र की तरफ से कोर्ट को सौंपे गए दिशानिर्देशों के अनुसार तमाम फिल्म क्रिटिक्स और ब्लॉगर्स को इसका पालन करने के लिए कहा गया है.

इस डायरेक्टर ने जताई थी आपत्ति

रिव्यू बॉम्बिंग के मामले को लेकर सबसे पहले आपत्ति मलायलम फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित निर्देशक उबैनी ई ने जताई थी. बीते साल 25 अक्टूबर 2023 राहेल माकन कोरा फिल्म के इस डायरेक्टर ने कोच्चि सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी फिल्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलाई गई और उसे अपमानित करने के लिए जानबूझकर कोशिश की गई थी.

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