क्या शराब पीकर वोट डालने जा सकते हैं? क्या कहता है कानून

नियमों के मुताबिक वैसे तो शराब पीना गैरकानूनी नहीं, लेकिन शराब पीने के बाअद की प्रक्रिया के लिए कुछ नियम जरूर हैं.

कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नशे में इतना बेकाबू हो जाता है कि वह दूसरों के लिए खतरा बन जाता है

तो फिर उसे जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है

यही बात मतदान पर भी लागू होती है.

वैसे तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग इस बात का ध्यान रख रहा है

कोई भी वोटर नशा करके मतदान न करे, इसीलिए पोलिंग स्टेशन्स पर 48 घंटों के लिए शराबबंदी हो जाती है.

शराब पीकर गाड़ी चलाना या सार्वजिनक संपत्ति को नुकसान पहुंचना भी कानूनी जुर्म है.

VIEW ALL

Read Next Story