Kasganj: गैंगस्टर एक्ट में किसान नेता सहित 6 लोगों को 7 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगा
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Kasganj: गैंगस्टर एक्ट में किसान नेता सहित 6 लोगों को 7 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगा

Kasganj gangster: लंबे समय से चल रहे मुकदमे में जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला, भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 6 लोगों को 7 साल की सजा. 20 हजार का लगाया जुर्माना

Kasganj: गैंगस्टर एक्ट में किसान नेता सहित 6 लोगों को 7 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगा

गौरव तिवारी/कासगंज: उत्तर प्रदेश के कासगंज में न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में किसान नेता सहित 6 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई है.  आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के स्वराज राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके तीन भाइयों सहित 6 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के दो अलग अलग मामलों में न्यायालय ने 7-7 साल की सज़ा सुनाई है.

ज़िला एवं सत्र न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में सुनाई सजा 
शुक्रवार कासगंज ज़िला एवं सत्र न्यायालय में गैंगस्टर कोर्ट ने वर्ष 2007 और 2011 के दो अलग अलग मामलों में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पाण्डेय, उनके भाई और प्रदेश अध्यक्ष संदीप पाण्डेय,सुरजीत पाण्डेय, आशीष पाण्डेय, राकेश और नीरज सहित 6 लोगों को सात-सात साल की सज़ा सुनाई है.साथ ही इन सभी पर बीस-बीस हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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सजा के साथ-साथ लगाया 20 हजार का जुर्माना
इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजीव यदुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप और उनके तीन भाई और दो रिश्तेदार सहित 6 लोगों पर 2007 और 2011 के गैंगस्टर के मुकदमे चल रहे थे लंबे समय से इन सब का आपराधिक इतिहास रहा है.  एक मुकदमे में कुलदीप पाण्डेय और इनके भाई संदीप और आशीष अभियुक्त थे और दूसरे गैंगस्टर के मामले में उपरोक्त कुलदीप और इनके तीन भाई और दो रिश्तेदार थे.

एफटीसी 1 गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाई सजा
इन दोनों मुकदमों का ट्रायल माननीय न्यायालय एफटीसी 1 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट द्वारा किया गया.साथ ही जिलाधिकारी कासगंज हर्षिता माथुर के निर्देशन में अभियोजन पक्ष के द्वारा सख़्त पैरवी की गई सारे साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में पेश किए गये.साक्ष्यों से सन्तुष्ट होकर माननीय न्यायालय ने इन सभी को गैंगस्टर के दो अलग अलग मामलों में सात-सात साल की सज़ा सुनाई है.साथ ही बीस-बीस हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया है

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