Anupgarh Crime News:100 रुपये के लेनदेन को लेकर 2012 में हुई थी हत्या,9 साल बाद कोर्ट ने सुनाया कारावास की सजा
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Anupgarh Crime News:100 रुपये के लेनदेन को लेकर 2012 में हुई थी हत्या,9 साल बाद कोर्ट ने सुनाया कारावास की सजा

Anupgarh Crime News:8 अप्रैल 2012 को अनूपगढ़ के गांव दो के (बी) के पास 40 वर्षीय गोविंद राम की हत्या हुई थी. मृतक के भाई भगवान राम की ओर से 9 अप्रैल को अनूपगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया था.

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Anupgarh Crime News:8 अप्रैल 2012 को अनूपगढ़ के गांव दो के (बी) के पास 40 वर्षीय गोविंद राम की हत्या हुई थी. मृतक के भाई भगवान राम की ओर से 9 अप्रैल को अनूपगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया था. गोविंद राम ने गांव के ही रुघाराम पर उसके भाई की हत्या का आरोप लगाया था. 

इस मामले की जांच अनूपगढ़ पुलिस थाने के तत्कालीन एसएचओ गोपाल मीणा के द्वारा की गई थी. इस हत्या के मामले में आज सोमवार को एडीजे कोर्ट 01 के एडीजे डॉ महेंद्र कुमार गोयल ने फैसला सुनाया है. एडिशनल पीपी एडवोकेट जसविंदर सिंह लोरे ने बताया कि आरोपी रुघाराम और मृतक गोविंद राम के बीच 100 रुपये के किराए को लेकर विवाद हुआ था,जिस पर रुघाराम ने गोविंद की हत्या कर दी थी. 

आज एडीजे डॉ महेंद्र कुमार गोयल ने आरोपी रुघाराम को आजीवन कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.अगर आरोपी 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा नहीं करवाता है तो उसे 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

मृतक के भाई ने करवाया था मामला दर्ज
एडिशनल पीपी लोरे ने बताया कि मृतक के बड़े भाई भगवान राम(50) पुत्र सुगनाराम नायक निवासी 65 एनपी ने 9 अप्रैल को अनूपगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था कि 8 अप्रैल को उसी के गांव का रुघाराम (32) पुत्र वीरू राम उसके छोटे भाई गोविंदराम(40) को गांव 87जीबी में एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए लेकर गया था. 

9 अप्रैल को सुबह लगभग 3 बजे गांव के किसी एक व्यक्ति ने बताया कि उसका भाई गांव 87 जीबी के 1 ईंट भट्टे पर पड़ा है और उसकी मौत हो चुकी है. भगवान राम ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई पर लाठियां और ईंटों से हमला कर हत्या की गई है.

जांच के दौरान हुआ खुलासा
मामले को दर्ज कर इस मामले की जांच अनूपगढ़ थाने के तत्कालीन एसएचओ गोपाल मीणा के द्वारा की गई. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी रुघाराम और गोविंद राम के बीच गांव 87जीबी में ईंटों को ट्रैक्टर ट्राली भरते हुए किराए भाड़े को लेकर विवाद हुआ था. मृतक गोविंद राम आरोपी रुघाराम से ट्रैक्टर ट्राली का किराया 100 रुपये मांग रहा था और रुघाराम उसे देने के लिए मना कर रहा था.

 रुघाराम ने गोविंद राम को 20 रुपये दे दिए थे जबकि गोविंद राम 100 रुपये की मांग कर रहा था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था. विवाद होने के बाद दोनों ट्रैक्टर ट्राली में ईंटे भरकर गाँव 2 के (बी) छोड़ने के लिए जा रहे थे. गांव 2 के(बी) के पास दोनों में एक बार फिर विवाद हो गया. 

विवाद इतना बढ़ गया की रुघाराम ने लाठियां और ईंटों से गोविंद पर हमला कर दिया जिससे गोविंद की मौत हो गई. गोविंद राम की मौत होने के बाद रुघा राम उसके शव को ट्रैक्टर ट्राली में रखकर गांव 87जीबी लेकर आया और वहां एक ईंटभट्टे पर शव को फेंक कर मौके से फरार हो गया.

पुलिस के मामले की जांच करते हुए आरोपी रुघाराम को गिरफ्तार न्यायलय में पेश किया था जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था.एडीशनल पीपी एडवोकेट जसविंदर सिंह लोरे ने बताया कि आज एडीजे डॉ महेंद्र कुमार गोयल ने आरोपी रुघाराम को आजीवन कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है अगर आरोपी 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा नहीं करवाता है, तो उसे 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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