Delhi High Court : याचिकाकर्ता का कहना था कि सीएम केजरीवाल को जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कैबिनेट मंत्रियों से परामर्श करने की इजाजत दी जाए. साथ ही सीएम के खिलाफ रिपोर्टिंग पर बैन लगाया जाए. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ये कैसी याचिका है. क्या हम मार्शल लॉ लगा दें.
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Delhi Politics: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने सवाल किया कि ये कैसी याचिका है. क्या हम मार्शल लॉ लगा दें. हम कैसे किसी मीडिया संस्थान या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को रिपोर्टिंग या केजरीवाल के खिलाफ बयान देने से रोक सकते हैं.
जुर्मान लगाकर रकम एम्स में जमा करने को कहा
हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है. ऐसे में में हाईकोर्ट की ओर से ऐसा कोई निर्देश देने का औचित्य नहीं बनता. नाराज कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए इस रकम को एम्स में जमा कराने को कहा.
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वीसी से कैबिनेट संग बातचीत की अनुमति दी
दरअसल श्रीकांत प्रसाद नाम के वकील ने यह याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि सीएम केजरीवाल को जेल में रहते हुए ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपने कैबिनेट मंत्रियों से परामर्श करने की इजाजत दी जाए. कोर्ट बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को केजरीवाल पर इस्तीफा डालने का दबाव डालने से रोके. याचिकाकर्ता ने ये भी मांग की कि सीएम के खिलाफ रिपोर्टिंग करने से रोका जाए. हाईकोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां तक सीएम केजरीवाल के जेल से ही सरकार चलाने के लिए उचित इतंजाम करने की मांग है, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. ऐसे में में हाईकोर्ट ऐसा कोई निर्देश नहीं दे सकता.
10 मई को पर आ सकता है केजरीवाल पर फैसला
इधर एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी एसवी राजू से कहा कि कोर्ट 10 मई को सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुना सकता है. बता दें मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एसजी तुषार मेहता ने सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया था. हालांकि कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं. उन्हें अंतरिम जमानत दी जा सकती है.
इनपुट: अरविंद सिंह