Income Tax Slab: सैलरी वालों को मायूसी लेकिन जुलाई में मिल सकती है गुड न्यूज
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Income Tax Slab: सैलरी वालों को मायूसी लेकिन जुलाई में मिल सकती है गुड न्यूज

व‍ित्‍त मंत्री ने बजट स्‍पीच के दौरान परंपराओं का पालन करने की बात कहते हुए कहा क‍ि टैक्‍स दर में क‍िसी प्रकार का बदलाव नहीं क‍िया जा रहा. जानकारों का कहना है क‍ि लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में सरकार की तरफ से इनकम टैक्‍स को लेकर राहत दी जा सकती है.

Income Tax Slab: सैलरी वालों को मायूसी लेकिन जुलाई में मिल सकती है गुड न्यूज

Income Tax Upate: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अंतर‍िम बजट पेश कर द‍िया. बजट से पहले करोड़ों सैलरीड क्‍लॉस को इनकम टैक्‍स की दर में बदलाव से राहत म‍िलने की उम्‍मीद थी. लेक‍िन ऐसा नहीं हुआ और उनके हाथ मायूसी लगी. व‍ित्‍त मंत्री ने पुरानी टैक्‍स दर को ही बरकरार रखा है. व‍ित्‍त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा क‍ि हम परंपराओं का पालन कर रहे हैं और टैक्‍स दर में क‍िसी प्रकार का बदलाव नहीं क‍िया जा रहा. साल 2019 के अंतर‍िम बजट के दौरान तत्‍कालीन व‍ित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने टैक्‍सपेयर्स को बड़ी राहत दी थी. इसको लेकर सभी की उम्‍मीदें इस बजट से काफी ज्‍यादा थीं.

जब स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन की ल‍िम‍िट को बढ़ाया था

2019 में व‍ित्‍त मंत्री ने स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन की ल‍िम‍िट को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये क‍िया था. इसी साल 5 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को भी राहत दी गई थी. 2023 के बजट में व‍ित्‍त मंत्री ने न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में बड़ा बदलाव क‍िया था. इसके साथ ही उन्‍होंने ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम के तहत म‍िलने वाली छूट को भी बरकरार रखने की घोषणा की थी. बजट भाषण में मायूसी हाथ लगने के बाद अब लोगों को उम्‍मीद है क‍ि लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में सरकार इनकम टैक्‍स को लेकर राहत दे सकती है.

एक करोड़ टैक्‍सपेयर्स को राहत म‍िलने की उम्‍मीद

अगर सरकार ककी तरफ से न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम या ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में बदलाव क‍िया जाता तो इससे नौकरीपेशा के हाथ में ज्‍यादा पैसा आता. अभी ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम के तहत 5 लाख रुपये तक की टैक्‍सेबल इनकम पर क‍िसी प्रकार का इनकम टैक्‍स नहीं देना होता. वहीं न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की आय टैक्‍स फ्री है. बजट भाषण के दौरान व‍ित्‍त मंत्री ने यह भी कहा क‍ि कुछ बहुत पुराने टैक्स मामलों को सरकार की तरफ से वापस ल‍िया जाएगा. इससे आने वाले समय में एक करोड़ टैक्‍सपेयर्स को राहत म‍िलने की उम्‍मीद है. उन्‍होंने कहा क‍ि सरकार ने पिछले पांच साल में टैक्‍सपेयर्स की सुविधाओं को बढ़ाया है.

ओल्ड टैक्स र‍िजीम क्‍या है?
ओल्ड टैक्स र‍िजीम के तहत पांच लाख रुपये तक की आमदनी पर क‍िसी प्रकार का टैक्‍स नहीं देना होता. दरअसल, इसमें ढाई लाख तक की इनकम टैक्‍स फ्री है. लेक‍िन ढाई से पांच लाख तक की आय पर लगने वाले 12500 रुपये के टैक्‍स (5 प्रत‍िशत) पर सरकार छूट देती है. इसके अलावा टैक्‍सपेयर इसमें इनकम टैक्‍स के अलग-अलग सेक्‍शन में छूट का दावा कर सकते हैं. सेक्‍शन 80सी के तहत डेढ़ लाख रुपये तक के न‍िवेश पर टैक्‍स की छूट म‍िलती है. इसमें आप पीपीएफ, एलआईसी, होम लोन का प्र‍िंसिपल अमाउंट, सुकन्‍या समृद्ध‍ि आद‍ि क्‍लेम कर सकते हैं. इसमें 50000 रुपये के स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन का फायदा भी म‍िलता है.

ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में सेक्‍शन U/S 24 के तहत होम लोन के ब्‍याज पर दो लाख रुपये सालाना तक की छूट म‍िलती है. हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के प्रीम‍ियम को भी इसमें क्‍लेम क‍िया जा सकता है. सीन‍ियर स‍िटीजन पर इसकी ल‍िम‍िट 50000 रुपये है और नॉन-सीन‍ियर स‍िटीजन इसमें 25000 रुपये क्‍लेम कर सकते हैं.

ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम के तहत टैक्‍स स्‍लैब
1) 2.5 रुपये तक की आमदनी पर टैक्‍स जीरो.
2) 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्‍स. (सेक्‍शन 87A के तहत टैक्‍स छूट)
3) 5 लाख रुपये से 10 लाख तक की आमदनी पर 20 प्रतिशत टैक्‍स.
4) 10 लाख रुपये से ज्‍यादा की आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्‍स.

न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम
3 लाख रुपये तक की आमदनी पर क‍िसी प्रकार का टैक्स नहीं
3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्‍स (सेक्‍शन 87A के तहत टैक्‍स छूट)
6 लाख से लेकर 9 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्‍स (7 लाख रुपये तक की आमदनी पर सेक्‍शन 87A के तहत टैक्‍स छूट)
9 लाख से लेकर 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर 15 प्रतिशत टैक्‍स
12 लाख से 15 लाख रुपये तक की आमदनी पर 20 प्रतिशत टैक्‍स.
15 लाख और इससे ज्‍यादा की आमदनी पर 30 प्रत‍िशत का टैक्‍स.

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