टैक्स का पुराना फंडा ही चंगा, जानिए कैसे ओल्ड टैक्स र‍िजीम से बचा सकते हैं 50000 तक का टैक्स
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टैक्स का पुराना फंडा ही चंगा, जानिए कैसे ओल्ड टैक्स र‍िजीम से बचा सकते हैं 50000 तक का टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने बजट में एक बार न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन टैक्सपेयर्स के दिया है। इसके साथ ही नौकरीपेशा लोगों के पास टैक्स रिटर्न भरने के लिए दो विक्लप मिल गए। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को नहीं चुनते हैं तो आपको डिफॉल्ट तौर पर न्यू टैक्स रिजीम में रखा जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम म

Old tax regime

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने बजट में एक बार न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन टैक्सपेयर्स के दिया है। इसके साथ ही नौकरीपेशा लोगों के पास टैक्स रिटर्न भरने के लिए दो विक्लप मिल गए। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को नहीं चुनते हैं तो आपको डिफॉल्ट तौर पर न्यू टैक्स रिजीम में रखा जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको सेविंग और निवेश पर टैक्स सेविंग की फैसिलिटी मिलती है तो वहीं न्यू टैक्स रिजीम में आपको बचत, निवेश पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। नई-पुरानी टैक्स रिजीम के चुनाव को लेकर लोगों में मन में कई सवाल उठ रहे हैं? कौन सा विकल्प उनके लिए बेहतर हैं लोग इसे समझना चाहते हैं ? किस रिजीम में लोग टैक्स बचा सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं?  

इनके लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था फायदेमंद 

टैक्स एक्सपर्ट ती माने तो अगर आप पुरानी कर व्यवस्था के साथ रहते हैं और सही तरह से निवेश करते हैं तो आप 52 हजार रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में रहने के लिए आपको अपनी कंपनी को सूचित करना होगा। अगर आप किराये के घर में रहते हैं या फिर आपने लोन ले रखा, सेविंग प्लान लिया है, हेल्थ पॉलिसी ले रखी है तो आपको आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना चाहिए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में सेविंग, निवेश आदि पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। पुरानी कर व्यवस्था में आपको होम लोन, एजुकेशन लोन, एचआरए क्लेम भी मिलता है, लेकिन नई व्यवस्था में नहीं।  

कैसे बचा सकते हैं टैक्स

अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हैं और कंपनी की ओर से NPS बेनिफिट्स का चुनाव करते हुए पेंशन स्कीम में निवेश करते हैं तो आप 52000 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं आपकी सैलरी 15 लाख 36 हजार रुपये है।  रिंबर्समेंट पार्ट के अलावा आप पीएफ में 21600, ELSS में 12000, LIC में 14000 रुपये के निवेश के साथ अगर NPS में निवेश करते हैं तो अधिक टैक्स बचा सकते हैं। 80CCD(2)के तहत नियोक्ता कर्मचारी की ओर से उसकी सैलरी का 10 फीसदी NPS में डाल सकता है। अगर आप ये विकल्प चुनते हैं अपनी सैलरी का 10 फीसदी और रकम टैक्स फ्री  करवा सकते हैं।  अगर आपकी कंपनी  अपनी सैलरी से 4000 एनपीएस में डालती है तो आपका टैक्स करीब 10000 रुपये तक कम हो जाएगा।  वहीं आप चाहे तो 80CCD (1b) के तहत खुद भी NPS में 50 हजार तक निवेश कर सकते हैं।  ऐसा करने पर आप करीब 10400 रुपये और बचा सकते हैं।     

80C के तहत टैक्स बचत   

इसी तरह से 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स पाने के लिए आप घर किराए का 1 लाख 20 हजार, एजुकेशन लोन में 60 हजार, मेडिकल इंश्योरेंस में 23500 रुपये का खर्च करते हैं तो यहां भी आप करीब 2 लाख रुपये का खर्च दिखा पाते हैं। यानी अगर आप 80सी के तहत पूरे 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन दिखाते हैं तो टैक्स में 30000 रुपये तक बचा लेते हैं। इस तरह से आप पुराने टैक्स रिजीम में 50 हजार रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं।  

 

  

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