Bank News: अगर आपका इस बैंक में खाता है तो तुरंत कर लें ये काम, वरना 24 मार्च के बाद आपका अकाउंट हो जाएगा डि-एक्टिवेट
Advertisement
trendingNow11619442

Bank News: अगर आपका इस बैंक में खाता है तो तुरंत कर लें ये काम, वरना 24 मार्च के बाद आपका अकाउंट हो जाएगा डि-एक्टिवेट

Bank KYC News: अगर आपका बैंक में खाता है तो अलर्ट हो जाएं. आपको उस खाते का 24 मार्च तक केवाईसी करवाना होगा. ऐसा न करने पर आपका बैंक खाता निष्क्रिय हो सकता है.

Bank News: अगर आपका इस बैंक में खाता है तो तुरंत कर लें ये काम, वरना 24 मार्च के बाद आपका अकाउंट हो जाएगा डि-एक्टिवेट

Bank Of Baroda Latest Update: अगर आपका सरकारी बैंक में खाता हो अलर्ट हो जाएं. यह आपके लिए जरूरी खबर है. असल में बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिफिकेशन जारी कर अपने सभी उपभोक्ताओं को बैंक खातों की सेंट्रल केवाईसी (CKYC) करवाने का निर्देश दिया है. बैंक ने इस काम को करवाने के लिए 24 मार्च तक का समय दिया है. चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने पर बैंक अकाउंट निष्क्रिय किया जा सकता है. 

24 मार्च तक करवाना होगा अपडेट

बैंक की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) में खाता रखने वाले सभी अकाउंट होल्डर्स को 24 मार्च तक केवाईसी अपडेट करवाना होगा. इसके लिए उन्हें बैंक में जाकर अपने पते के सबूत और पैन कार्ड की डिटेल दर्ज करवानी होगी. ऐसा न करने पर ग्राहकों के बैंक खाते के संचालन पर रोक लगा दी जाएगी. साथ ही बैंक अकाउंट को निष्क्रिय करने की कार्रवाई भी की जा सकती है. बैंक की ओर से इस संबंध में एसएमएस और ईमेल भी भेजे जा रहे हैं. 

अब केवल एक बार होता है वेरिफाई
 
बताते चलें कि फर्जीवाड़ों से बचने के लिए पहले बैंक समय-समय पर ग्राहकों को बुलाकर उनके कागजात वेरिफाई करता था. लेकिन अब सभी बैंक डिडिटल फॉर्मेट में ग्राहकों का सारा डेटा स्टोर करते हैं. इसके लिए ग्राहकों को केवल एक बार अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड वोटर कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली के बिल जैसे कागजों की डिटेल जमा करवानी पड़ती है. इसके बाद बैंक उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में सेव करके अपने कंप्यूटर में रख लेता है. 

ये सरकारी संस्था करती है केवाईसी

सेंट्रल केवाईसी का प्रबंधन भारत सरकार की संस्था सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया यानी CERSAI करती है. इसके जरिए सरकार के सीनियर ऑफिसर, खुफिया एजेंसियां, आरबीआई, इनकम टैक्स विभाग किसी भी खाताधारक की पूरी जन्मकुंडली निकाल सकता है. यह व्यवस्था इकोनॉमी में ब्लैक मनी को रोकने और आतंकवाद की फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए की गई है. 

सेंट्रल केवाईसी न करवाने के नुकसान

अपने खाते का सेंट्रल केवाईसी करवाने के लिए आपको अपने संबंधित बैंक में जाना होगा. वहां पर आपके सभी दस्तावेज जमा होंगे. अगर आप इस काम में लापरवाही बरतते हैं तो आपके खाते से लेन-देन पर रोक लगाई जा सकती है. साथ ही आपका बैंक खाता स्थाई रूप से निष्क्रिय भी किया जा सकता है. जिससे आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है. 

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे

Trending news