Tonk News: रिटर्निंग अधिकारी ने दी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी, कही-ये बड़ी बात
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan2196284

Tonk News: रिटर्निंग अधिकारी ने दी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी, कही-ये बड़ी बात

Tonk News: रिटर्निंग अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी.रिटर्निंग अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने कहा कि आपराधिक पूर्ववृत्त वाले प्रत्याशियों को उनके अपराध की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी.

Tonk News: रिटर्निंग अधिकारी ने दी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी, कही-ये बड़ी बात

Tonk News:  लोकसभा आम चुनाव 2024 के चलते टोंक-सवाईमाधोपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में है. सोमवार को प्रत्याशी द्वारा नाम निर्देशन-पत्र वापसी की समय सीमा समाप्ति के बाद प्रत्याशी एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ रिटर्निंग अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने बैठक आयोजित कर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन हमारी प्राथमिकता है. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों तथा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की शत-प्रतिशत पालना की जाए. इस दौरान सामान्य पर्यवेक्षक, दीप्रवा लाकरा, पुलिस पर्यवेक्षक देवेंद्र सिंह चौहान एवं व्यय पर्यवेक्षक मयूर गजानन कांबले, पुलिस अधीक्षक टोंक संजीव नैन, जिला निर्वाचन अधिकारी खुशाल यादव, पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर ममता गुप्ता, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी भी मौजूद रहे.

रिटर्निंग अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने कहा कि आपराधिक पूर्ववृत्त वाले प्रत्याशियों को उनके अपराध की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. इसके लिए निर्धारित प्रारूप में 9 से 24 अप्रैल, 2024 की अवधि में तीन बार उनको आपराधिक पूर्ववृत्त समाचार पत्रों में प्रकाशित व समाचार चैनल में प्रसारित करवाना होगा. इसी के साथ प्रत्याशी अपने व्यय लेखों को संधारित करें तथा सभा, प्रचार-प्रसार आदि के लिए आवश्यक अनुमति लें.

उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, सोशल एवं डिजिटल मीडिया के समस्त विज्ञापन, बल्क एसएमएस, मोबाइल वैन तथा ई-पेपर के समस्त विज्ञापन प्रमाणित होने आवश्यक हैं. मतदान दिवस एवं उससे एक दिन पहले छपने वाले प्रिंट मीडिया विज्ञापनों का भी प्री-सर्टिफिकेशन करवाना होगा. 26 अप्रैल को सवेरे 7 बजे शाम 6 बजे तक मतदान होगा तथा 4 जून को सवेरे 8 बजे से मतगणना होगी. उन्होंने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों, होम वोटिंग, सुविधा पोर्टल व एकल खिड़की व्यवस्था, आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रकाशन व प्रसारण, पोस्टल बैलेट से मतदान, विज्ञापन स्थानों, मतदान केंद्रों व मतगणना के बारे में जानकारी दी.

Trending news