(Pics : Reuters)
नॉन-रेजिडेंट या विदेश में रहने वाले नागरिकों को केवल पाकिस्तान में जनरेट इनकम पर टैक्स चुकाना होता है. विदेशी संपत्ति की जानकारी देना जरूरी नहीं है.
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