Sugar Sector: मोदी सरकार ने दी चेतावनी, इन्हें 17 अक्टूबर तक करना होगा इस बात का खुलासा
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Sugar Sector: मोदी सरकार ने दी चेतावनी, इन्हें 17 अक्टूबर तक करना होगा इस बात का खुलासा

Sugar Business: देश में चीनी का कारोबार काफी बड़े स्तर पर होता है. चीनी एक ऐसा सामान है, जिसका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है. ऐसे में चीनी की कीमतों को मेंटेन रखना भी काफी जरूरी हो जाता है. अब सरकार की ओर से चीनी कारोबार के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

Sugar Sector: मोदी सरकार ने दी चेतावनी, इन्हें 17 अक्टूबर तक करना होगा इस बात का खुलासा

Sugar Price: देश में लोगों को कुछ सामान की जरूरत लगातार पड़ती है. इनमें कुछ चीजें लोगों के खाने के लिए भी होती है, जिसका इस्तेमाल हर रोज किया जाता है. वहीं रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान में चीनी भी शामिल है. हालांकि अब चीनी को लेकर अहम अपडेट सामने आया है. दरअसल, सरकार ने चीनी कारोबार में शामिल सभी हितधारकों को 17 अक्टूबर तक खाद्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने स्टॉक का खुलासा करने की अंतिम चेतावनी दी है.

चीनी हितधारक

मोदी सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. खाद्य मंत्रालय ने 23 सितंबर को एक आदेश जारी कर सभी चीनी हितधारकों को आदेश दिया था कि वे उसकी वेबसाइट पर साप्ताहिक रूप से अपने स्टॉक की स्थिति बताएं. चीनी हितधारकों में थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़े खुदरा विक्रेता और प्रसंस्करण करने वाले शामिल हैं.

चीनी व्यापार और भंडारण

मंत्रालय ने हालांकि पाया कि चीनी व्यापार और भंडारण से जुड़े कई हितधारकों ने अब भी चीनी स्टॉक प्रबंधन प्रणाली पर खुद को पंजीकृत नहीं किया है. मंत्रालय ने सभी हितधारकों को लिखे पत्र में कहा, ‘‘चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय को विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली है कि कई इकाइयों के पास पर्याप्त मात्रा में अज्ञात चीनी स्टॉक हैं.’’

जुर्माना और प्रतिबंध

पत्र में कहा गया है कि ऐसे मामले हैं, जहां ये इकाइयां नियमित आधार पर अपने चीनी स्टॉक का खुलासा नहीं कर रही हैं. इससे न केवल नियामकीय ढांचे का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि चीनी बाजार का संतुलन भी प्रभावित हो रहा है. मंत्रालय ने कहा कि इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि चीनी उद्योग में शामिल सभी इकाइयों को तुरंत चीनी बाजार सूचना प्रणाली पर खुद को पंजीकृत करना होगा. मंत्रालय ने कहा कि 17 अक्टूबर तक ऐसा नहीं करने पर जुर्माना और प्रतिबंध लग सकता है. (इनपुट: भाषा)

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